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14 Oct 2026 Important

जयपुर विकास प्राधिकरण के आउटडोर विज्ञापन विनियम 2026

जयपुर विकास प्राधिकरण ने आउटडोर विज्ञापनों की अनुमति, स्थान और शुल्क के लिए नए विनियम बनाए; इन्हें 18 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की सूचना 14 अक्टूबर को दी गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के आउटडोर विज्ञापन विनियम 2026 का उद्देश्य शहर में होर्डिंग, डिजिटल स्क्रीन और अन्य बाहरी विज्ञापनों के लिए स्पष्ट अनुमति प्रक्रिया और सुरक्षा मानक तय करना है। 14 अक्टूबर को प्रकाशित समाचार के अनुसार नियम 18 अक्टूबर से लागू किए जाने थे। नए प्रावधानों में निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए भी अनुमति, कुछ संवेदनशील स्थानों पर विज्ञापन निषेध तथा सड़क दृश्यता और यातायात सुरक्षा पर जोर दिया गया। स्मारक, स्कूल, अस्पताल, पुल, नगर द्वार और पुरातात्विक भवनों को विज्ञापन प्रतिबंधित क्षेत्रों में शामिल बताया गया। निजी भवनों की छत पर बड़े होर्डिंग लगाने पर रोक तथा सड़क के केंद्र से 30 फीट दूरी जैसे प्रावधान भी रिपोर्ट किए गए। परीक्षा में विनियम का नाम, संबंधित संस्था JDA और प्रस्तावित प्रभावी तिथि पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे 14 अक्टूबर से लागू हुआ नियम नहीं समझना चाहिए।

Important Key Points

  • नियम: आउटडोर विज्ञापन विनियम 2026
  • संबंधित संस्था: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA)
  • 14 अक्टूबर को रिपोर्ट; लागू करने की घोषित तारीख: 18 अक्टूबर 2026
  • स्मारक, स्कूल, अस्पताल, पुल आदि पर विज्ञापन प्रतिबंध
  • सड़क के केंद्र से कम-से-कम 30 फीट दूरी का प्रावधान

Source: The Times of India

Reference: https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/jda-to-enforce-new-rules-for-outdoor-advts-from-oct-18/amp_articleshow/134925483.cms