राजस्थान हाईकोर्ट: शिक्षिका के 180 दिन मातृत्व अवकाश और वेतन पर फैसला
21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के 180 दिन के मातृत्व अवकाश और उस अवधि के पूरे वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
21 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के 180 दिन के मातृत्व अवकाश और उस अवधि के पूरे वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित 21 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में शिक्षिका को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन दिए जाने के निर्णय की जानकारी सामने आई। यह विषय महिला कर्मचारियों के अधिकारों, सेवा शर्तों और मातृत्व संरक्षण से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश का उद्देश्य प्रसव के आसपास माँ और शिशु की देखभाल के लिए समय देना है। अलग-अलग कर्मचारी श्रेणियों और सेवा नियमों में पात्रता व प्रक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं। इसलिए इस निर्णय को हर प्रकार की नौकरी पर स्वतः लागू सामान्य नियम नहीं समझना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर में है तथा जयपुर में इसकी पीठ है। मातृत्व संरक्षण का संबंध सामाजिक न्याय और महिला कल्याण से है।
Source: Amar Ujala, 21 अक्टूबर 2026
Reference: https://www.amarujala.com/rajasthan/jaipur?page=2