पंचायती राज चुनाव 2026: मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना
8 अक्टूबर 2026 को राजस्थान वित्त विभाग ने पंचायती राज चुनावों के मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश संबंधी अधिसूचना जारी की।
8 अक्टूबर 2026 को राजस्थान वित्त विभाग ने पंचायती राज चुनावों के मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश संबंधी अधिसूचना जारी की।
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी की। इसका कानूनी आधार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 25 बताया गया। यह अवकाश पूरे राजस्थान में एक साथ लागू नहीं होता; जिस क्षेत्र में जिस दिन मतदान निर्धारित है, उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होता है। अधिसूचना में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच-सरपंच के मतदान के लिए अक्टूबर–नवंबर 2026 की चरणबद्ध तिथियों का उल्लेख था। चुनाव कार्यक्रम में बाद में संशोधन संभव है, इसलिए आवेदन, मतदान या अवकाश के लिए अंतिम प्रभावी तारीख राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त विभाग की नवीनतम अधिसूचना से जाँचना जरूरी है। परीक्षा के लिए याद रखें: पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रमुख स्तर हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से मिला।
Source: राजस्थान पंचायती राज चुनाव अवकाश अधिसूचना संबंधी समाचार
Reference: https://aimamedia.org/news/811164/rajasthan-public-holidays-panchayati-raj-election-2026